ये कैसे नियम- दोहरी नीति
भैसोदा: इन दिनों भवन अनुज्ञा के लिए भैसोदा नगर परिषद कार्यालय पहुँचने वाले लोगो को यह कहकर मना किया जा रहा है कि कॉलोनी अवैध है। पर वही नगर परिषद खुद इन अवैध कोलोनियो में धड़ल्ले से निर्माण करवा रही है। इस तरह जनसुविधाये देने में नगर परिषद नियमों का दोहरीकरण कर रही है। हालांकि शासन द्वारा इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाई जारी है। पर बगैर वैध किये निर्माण करवाना ठीक वैसा ही है जैसे बगैर निर्माण स्वीकृति लिए मकान बनाना। वही नगर परिषद क्षेत्र की 5 अवैध कॉलोनिया आपत्ति के कारण अटकी पड़ी है, जिसमें सबंधित कॉलोनाईजर ने इन कॉलोनियों को जिला कलक्ट्रेट में आपत्ति दर्ज करवाकर वैध होने का दावा किया है, जिसका जवाब भी कलेक्ट्रेट ने नगर परिषद से मांगा है। बहरहाल नियमो की आंखमिचोली में आमजन को सुविधाओ के लिए परेशान होना पड़ रहा है। भवन अनुज्ञा के अभाव में लोगो के होम लोन अटके पड़े है। वही नामन्तरण में भी परेशानी आ रही है।
कॉलोनाईजर पर सुस्त, जनता पर सख्त
नगर परिषद व शासन के नुमाइंदे नियमों को लेकर सख्त सिर्फ जनता के लिए ही है, जबकि 25 में से एक भी अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाईजर पर FIR दर्ज करने की कार्यवाई आज तक नही हो पाई। एक तरफ जहां सरकारी नियमो की सख्ती के चलते आमजन परेशान है वही सरकार को चुना लगा चुके अवैध कॉलोनियां काट चुके नटरवलालों को खुली छूट दी जा रही है।
इनका ये कहना-
"बगैर वैध किये किसी भी कॉलोनी में निर्माण कार्य नही करवाया जा सकता, अगर ऐसा हो रहा है तो दिखवाते है। वैध करने के बाद ही विकास कार्य करवाने का प्रावधान है।"
गरिमा पाटीदार, डूडा अधिकारी मन्दसौर
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