भवानीमंडी | कपिल चौहान: राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने भवानीमंडी नगर पालिका को एक नोटिस जारी कर नगर पालिका द्वारा पेट्रोल-डीजल पर खर्च राशि, नपाध्यक्ष के पुत्र व परिवारजनों के नाम तथा जयपुरिया मिल नामक सीलिंग की जमीन पर बसी विवादित कॉलोनी पर जारी किये पट्टो व भवन अनुज्ञा की जनाकारी देने के लिए आदेशित किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश जारी होने के 21 दिनों की समयावधि में सूचना नही देने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता व वार्ड पार्षद अविनाश जायसवाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थानीय नगर पालिका से जयपुरिया मिल की भूमि पर नियमविरुद्ध बसाई कॉलोनी में जारी की भवन अनुज्ञा, लीज ट्रांसफर व पट्टो की जानकारी, नपाध्यक्ष के पुत्र व परिवारजनों के नाम जारी पट्टों तथा नगर पालिका द्वारा बीते वित्तीय वर्ष में पेट्रोल- डीजल पर ख़र्च कुल राशि से सबन्धित जनाकारी चाही थी।
पालिका द्वारा सीमित समयावधि में जानकारी नही दी गई। जिससे यह मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुच गया और 6.8. 2025 को आदेश जारी कर सूचना देने को कहा है। सूचना आयोग में दायर अपील की सूचना कोर्ट में सुनवाई के बाद मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर ने अपीलार्थी जायसवाल द्वारा दिये गए तर्को से सहमत होकर यह माना कि चाही गई सूचना स्पष्ठ रूप से लोकहित से सम्बन्धित है, जो देय है। ताकि वित्तीय अनियमितत व धांधली का खुलासा किया जा सकें।
कब और क्या जनाकारी मांगी
अपीलार्थी अवनीश जायसवाल द्वारा आवेदन दिनांक 24.01.2025 द्वारा श्रीराम आवासीय कॉलोनी पचपहाड़ रोड़ कालवा स्थान के सामने भवानीमंडी में दिनांक 1.1.2023 से 23.1.2025 तक कितनी निर्माण स्वीकृति किन- किन लोगों को जारी की गई। कितनी लीज ट्रांसफर की गई। कितने पट्टे किस- किस व्यक्ति को जारी किए
आवेदन दिनांक 27.1.2025 के द्वारा 2.10.2021 से 23.1.2025 तक नपाध्यक्ष कैलाश बोहरा, पुष्पा बोहरा, राहुल बोहरा,निलेश बोहरा, रानी बोहरा, रेणु बोहरा व आदित्य बोहरा आदि के नाम कब- कब किस योजना में प्लाट, मकान आदि के पट्टे जारी किए गए।
आवेदन दिनांक 27.1. 2025 के द्वारा माह अप्रेल वर्ष 2019 से 23.1.2025 तक प्रतिमाह कौन- कौन से पम्प से कितनी राशि का पेट्रोल- डीजल पम्प द्वारा लिया गया। प्रतिमाह वाइज भुगतान बिलों की सत्यापित प्रतियां।




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