राजस्थान: कौन हैं वो 3 IAS, जिनकी सैलरी-पेंशन रोकने के दिए गए आदेश? एक लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव

तीन आईएएस अफसर हेमंत गेरा, ताराचंद मीणा, राजेंद्र भट्ट की सैलरी और पेंशन रोकने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं. इन अफसरों में से एक ताराचंद मीणा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 20 मार्च 2024 को वीआरएस लिया था, और वह कांग्रेस से उदयपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे.


हेमंत गेरा, ताराचंद मीणा, राजेंद्र भट्ट…ये तीन आईएएस ऑफिसर इन दिनों सुर्खियों में हैं. इनमें से दो रिटायर्ड हैं. एक वर्तमान में कार्यरत हैं. राजस्थान हाई कोर्ट ने इन तीनों की सैलरी और पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया? आइए इसके पीछे की बड़ी वजह को जानते हैं.

राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेशों की अवमानना करने के मामले में तीनों अफसरों की सैलरी और पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं. वहीं, हाई कोर्ट में प्रमुख सचिव को भी निजी रूप से अदातल में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. 3 साल पहले हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिनमें 9 कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने ऐसा क्यों आदेश दिया?

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीसरा पे स्केल लागू करने और एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए थे. लेकिन 3 साल बाद भी आदेश लागू नहीं होने से तत्कालीन संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, तत्कालीन कलेक्टर ताराचंद मीणा और रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत गेरा की पेंशन और सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं.

…तो इसलिए सैलेरी रोकने के दिए आदेश

3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब आदेशों की पालना नहीं हुई तो फिर से याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अपनी अवमानना याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर ताराचंद मीणा, तत्कालीन संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की पेंशन रोकने और वर्तमान में रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत गेरा की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने इस आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को कॉपी भेजने और कोर्ट में पेश होने के लिए भी निर्देश दिए हैं. IAS रहे ताराचंद मीणा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 20 मार्च 2024 को वीआरएस लिया था, और वह कांग्रेस से उदयपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे.



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