भैसोदामण्डी: फायर एनओसी के बिना चल रहे शहर में मैरिज गार्डन, होटल, हॉस्पिटल, वाहनों के शोरूम, शेक्षणिक संस्थान, माल गौदाम आदि को अन्तरिम नोटिस जारी कर नगर परिषद ने 24 घण्टो के अंदर जवाब मांगा है। कई संस्थानों ने फायर एनओसी के लिए आवेदन तक नहीं किया है। नियमानुसार बिना फायर एनओसी के इन संस्थानों को नहीं चलाया जा सकता है। इनके पास आगजनी से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त होने जरूरी है। नगर परिषद ने पिछले साल भी फायर एनओसी लेने के लिए संस्थानों को नोटिस देता है। पर गम्भीरता से कार्यवाई नही की।
सीएमओ गिरीश शर्मा ने बगैर फायर एनओसी लिए चल रहे संस्थानों के खिलाफ़ सख्ती से कार्यवाई करने की बात कही है। बता दे कि नगर परिषद फायर एनओसी जारी करने से पहले उस संस्थान का भौतिक सत्यापन करता है। इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जाता है। इसके बाद नगर परिषद के कर्मचारी यह देखते हैं कि आग बुझाने के यंत्र के साथ पानी का क्या बंदोबस्त है। इमरजेंसी निकास के लिए दरवाजा है या नहीं है। इनके लिए जरूरी है फायर एनओसी लेना जिस संस्थान या जगह पर 50 से अधिक लोग एकत्रित होते है या रहते है उन्हें फायर एनओसी लेना है। ज्वलनशील पदार्थ का काम होने वाले स्थान के लिए फायर एनओसी लेना अत्यंत जरूरी है।


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