पुलिस के अनुसार, पचपहाड़ निवासी राजेश कुमार (43) पुत्र रमेशचंद्र तैली, निवासी राम मंदिर के पास वार्ड नंबर-6, को सेशन कोर्ट भवानीमंडी के आदेश पर बारां जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया। मामले में पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि साइबर ठगों द्वारा आमजन से ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से ट्रांसफर और निकासी की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी राजेश कुमार बैंक खाते खरीदकर उनका उपयोग साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में करता था। पुलिस को 30 मार्च 2026 को सूचना मिली थी कि भवानीमंडी स्थित भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के कुछ खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में किया जा रहा है। जांच में संदिग्ध खाते पचपहाड़ निवासी राहुल राठौर (28) के नाम से संचालित पाए गए। पुलिस के तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि राहुल राठौर और उसके सहयोगी म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर फ्रॉड कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे थे। मामले में राहुल राठौर के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि राजेश कुमार इन बैंक खातों को खरीदकर साइबर ठगी में उपयोग करता था। इसी आधार पर उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया और अब प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4), 316(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया है।
कार्रवाई कमल कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में तथा प्रमोद कुमार थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध में शामिल अन्य आरोपियों और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। अभियान के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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