5 साल पुराने मामले में आज फैसला, उम्रकेद की सजा सुनाई, कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर जान से मारा था

कोटा: पत्नी की हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में अतिरिक्त सेशन कोर्ट महिला उत्पीड़न प्रकरण- 2 ने आरोपी पति को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। खर्चे के पैसे नहीं देने पर आरोपी ने अपनी पत्नी बेरहमी से हत्या की थी। उसने कुल्हाड़ी से गर्दन काटी और सिर, चेहरे, हाथ और पैर पर हमला किया।

जानकारी अनुसार 21 जनवरी 2020 को मृतका आशा के चाचा लटूर लाल ने इटावा थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी भतीजी स्कूल में मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रही थी। उसका पति चंद्रभान खर्च के पैसे मांग कर भतीजी को परेशान कर रहा था। 21 जनवरी की शाम 5 बजे सूचना मिली कि चंद्रभान भतीजी से मारपीट कर रहा है।

सूचना मिलते ही मौके पर गया। देखा तो भतीजी आशा मकान में चौंक पड़ी थी फर्श पर खून बिखरा पड़ा था। चंद्रभान ने आशा की गला काटकर हत्या कर दी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाह के बयान करवाए गए। 30 दस्तावेज पेश किए।

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