27 थाना में 270 ठिकानों में पुलिस की कार्यवाई ,79 टीमों के 263 पुलिसकर्मियो ने दिया अंजाम

झालावाड़: पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय व रेंज कार्यालय कोटा के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही एवं अपराधियों की धरपकड हेतु दो दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा अकस्मात चैकिंग व कार्यवाही हेतु सुबह से देर रात्रि तक जिले के 27 थाना क्षेत्रों में अकस्मात चैकिंग एवं धरपकड हेतु 79 अलग- अलग ठिकानों पर पुलिस की सघन चैकिंग की गई। इस दौरान एन.डी.पी.एस. एक्ट की 1-1 कार्यवाही थाना पनवाड़ व झालरापाटन द्वारा की गई। जिसमें 1 किलो 223 ग्राम गांजा व 20 ग्राम स्मैक मय 20,720 रू. नकद व मोटर साईकल जप्त की गई। आर्म्स एक्ट की 13 कार्यवाही की, जिसमें थाना बकानी-1, सदर झालावाड़-1. दांगीपुरा-1, रटलाई-1, कोतवाली झालावाड-3, झालरापाटन-2, उन्हेल 1, पनवाड-1, पगारिया 1 एवं अकेलरा थाना पर 1 कार्यवाही की गई। जिसमें 5 छर्रे, 5 तलवार एवं 3 चाकू जप्त किये गई। एक्साईज एक्ट की 14 कार्यवाहियों में थाना सदर झालावाड़- 1. पिड़ावा -1. सुनेल-1, पनवाड़-1, मण्डावर-1. रटलाई-2, भवानीमण्डी-1, मनोहरथाना-1, झालरापाटन 2 असनावर-1, डग-1 एवं उन्हेल द्वारा 1 कार्यवाही की गई। जिसमें 37 लीटर हथकढ शराब व 158 पव्वे अवैध देशी शराब के जप्त किये गये। जुआं अधिनियम में 11 कार्यवाहियो में थाना झालरापाटन-2, गंगधार 1, पनवाड़-1, भालता-1, असनावर-1, पिड़ावा-१, गंगधार-1, डग-1, अकलेरा 1 एवं घाटोली में की गई, जिसमें सट्टा राशि रु. 4,480 जप्त की गई। आर.एन.सी. एक्ट में 5 कार्यवाही की गई, जिसमें थाना घांटोली 2 एवं 1-1 कार्यवाही थाना रायपुर, मण्डावर, सदर झालावाड़ द्वारा की गई। 

जिसमें टेप रिकॉर्डर व लाउड स्पीकर जप्त किये गये। एक ईनामी अपराधी राजेन्द्र सिंह निवासी छापरी, देवास (म.प्र.) जो घोखाधड़ी के मामले में वांछित था, जिस पर 5000 रू. ईनाम घोषित था जिसे थाना सुनेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। वही एक ईनामी अपराधी भानूप्रताप निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी झालरापाटन जो एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरण में वांछित था, जिस पर 5000 रू. ईनाम घोषित था, थाना सदर झालावाड़ द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार निकट भविष्य में वांछित अपराधियों, संदिग्ध गतिविधियों एवं असमाजिक तत्वों एवं अपराधियों को संरक्षण देने वालो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही इसी प्रकार निरन्तर की जाती रहेगी।

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