NDPS एक्ट के तहत झालावाड़ जिले में पहली बार “पिट एनडीपीएस” में तस्कर श्यामलाल उर्फ श्याम को भेजा हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर

झालावाड़: जिला पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशा माफिया श्यामलाल उर्फ श्याम निवासी तुहारिया, थाना सदर झालावाड़ के विरुद्ध “Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988” (पिट एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत कार्यवाही कर उसे हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भेजा है। यह कार्रवाई जिले में पहली बार पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है, जिसे अब तक की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

सख्त निगरानी और लंबी जांच के बाद कार्रवाई

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि आरोपी श्यामलाल उर्फ श्याम लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त था और उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तीन प्रकरण पहले से दर्ज थे। लगातार आपराधिक गतिविधियों और नशे के कारोबार को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस ने उसके विरुद्ध “पिट एनडीपीएस” की कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा था। गृह (विधि) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी कर आरोपी को हाई सिक्योरिटी जेल, अजमेर में निरुद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया तीन अलग-अलग प्रकरणों में पकड़ा गया था तस्कर.

आरोपी श्यामलाल उर्फ श्याम के विरुद्ध थाना सदर झालावाड़ में दर्ज प्रकरण इस प्रकार हैं —

1. प्रकरण संख्या 255/2022, जिसमें 9 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद।

2. प्रकरण संख्या 220/2023, जिसमें 7 किलो 565 ग्राम गांजा बरामद।

3. प्रकरण संख्या 293/2023, जिसमें 1 किलो 100 ग्राम अफीम व मोटरसाइकिल जब्त।

इसके अलावा थाना सुनेल में भी प्रकरण संख्या 30/2024 में 100 ग्राम गांजा जब्त हुआ था। आरोपी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पिछले कई वर्षों से नशे के अवैध व्यापार में सक्रिय रहा है।

पुलिस की टीम और नेतृत्व

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरंजन प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने निरंतर निगरानी, सबूत संकलन और दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी की। टीम में एएसआई रामस्वरूप राठौर, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, विक्रम कुमार और राकेश मीणा की भूमिका सराहनीय रही।

एसपी अमित कुमार ने कहा 

झालावाड़ पुलिस ने नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह कार्रवाई जिले में पहली बार की गई है और आगे भी ऐसे अपराधियों पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।


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