दोहरे हत्याकांड में 13 दोषियों को उम्रकैद, भवानीमंडी कोर्ट ने सुनाई सजा

भवानीमंडी | अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने बहुचर्चित गंगपुरा दोहरे हत्याकांड मामले में 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।

प्रकरण के अनुसार ग्राम गंगपुरा में फूलसिंह और उसके साथियों ने एकजुट होकर बसंतीलाल, गिरिराज, विक्रम एवं अन्य लोगों पर तलवार, लाठी और सरियों से हमला किया था। इस हमले में बसंतीलाल और गिरिराज की मौत हो गई थी, जबकि विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए तथा 86 दस्तावेज और 13 आर्टिकल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने फूलसिंह, गोविन्दसिंह, नेपालसिंह, बहादुरसिंह, सरदारसिंह, हुकमसिंह, बलवीरसिंह, जयपालसिंह, ईश्वरसिंह, सूरजसिंह, कमलसिंह, सुखसिंह उर्फ सूरतसिंह और महेन्द्रसिंह को दोषी करार दिया।

अदालत ने हत्या और समान उद्देश्य से किए गए सामूहिक हमले के मामले में सभी 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, घातक हथियारों से जानलेवा हमला करने के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अतिरिक्त आर्थिक दंड का भी आदेश दिया है।

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post