उपभोक्ता से होम लोन में भवन मंजूरी मांगने वाला सीबीआई बैंक खुद बिना स्वीकृति वाले भवन में होगा शिफ्ट, नप ने दिये नोटिस

नगर परिषद अध्यक्ष के घर के बगल में बिना परमिशन बेसमेंट- भवन के हो रहे निर्माण

भैसोदामंडी। बैंक से होम लोन लेने वाले उपभोक्ता को भवन निर्माण की स्वीकृति, स्वीकृत नक्शा और जरूरी दस्तावेजों के बिना ऋण मिलना मुश्किल होता है। लेकिन भैंसोदामंडी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा जिस नए भवन में स्थानांतरित होने वाली है, उसी भवन की निर्माण स्वीकृति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री पौराणिक के घर के पास ही बन रहे बेसमेंट-भवन बिना नगर परिषद की अनुमति के तैयार किया जा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बैंक अपने उपभोक्ताओं से भवन की वैधता के दस्तावेज मांगता है, वह खुद किस आधार पर ऐसे भवन में शाखा स्थानांतरित करने जा रहा। 

चित्र- रेलवे स्टेशन मार्ग पर बिना परमिशन चल रहा बेसमेंट-भवन का निर्माण

गौरतलब है कि भैंसोदामंडी में बगैर परमिशन धड़ल्ले से बेसमेंट बनाये जा रहे है। नगर परिषद ने इनकी ना तो परमिशन दी और ना ही निर्माण के समय नप टीम रोकने जा रही है।सीएमओ चुन्नीलाल के बताये मुताबिक इनको नोटिस जारी किए है। पर बगैर निर्माण स्वीकृत व मापदंडों को ताक में रखकर चल रहे निर्माण नगर परिषद की कार्यशैली व निगरानी पर सवाल खड़े कर रहे। भैसोदा से रेलवे स्टेशन वाले मार्ग पर आंखों देखे दो बेसमेंट बने है। जिसमे एक तो निर्माणाधीन है। पुलिस चौकी के पास बनाये जा रहे नवनिर्मित बेसमेंट की स्वीकृति नही है और ना ही उसके ऊपर बनाये जा रहे भवन की। कई मजदूर इसमे अपनी जान जोखिम में डालकर बगैर किसी तकनीकी स्वीकृति व सुरक्षा इन्तजामातो के बगैर ही कार्य कर रहे है। बगैर इंजीनियर व नप से स्वीकृति नक्शे के बगैर बेसमेंट तैयार हो रहे है। खास बात है कि पुलिस चौकी के पास वाले निर्माणधीन बेसमेंट वाले भवन में सेंट्रल बैंक की स्थानीय शाखा स्थान्तरित होने वाली है। पर बगैर शासकीय स्वीकृति वाले भवन में बैंक का स्थानांतरण भी सावलो के घेरे में है। जबकि बैंक जैसे सार्वजनिक संस्थान एक होम लोन फाइल पास करने तक में भवन निर्माण स्वीकृति मांगते है। जबकि खुद जिस भवन में स्थांतरित होने जा रहे वह पूरी तरह अनाधिकृत है।नियमानुसार सिर्फ पार्किंग के लिए ही बेसमेंट की परमिशन का प्रावधान है। उसमे भी पार्किंग संबंधी नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन आवश्यक है। वही फायर एनओसी लेना भी अनिवार्य है।

दुर्घटनाओ से भी नही ले रहे सीख

हाल ही में 4 अप्रैल 2026 को एमपी के कोतमा में अग्रवाल लॉज नामक तीन मंजिला इमारत ढह गई। जुटाई जानकारी के अनुसार इमारत के ठीक बगल में बेसमेंट निर्माण का काम चल रहा था और गहरी खुदाई से नींव कमजोर होने की आशंका जताई गई। घटना में एक व्यक्ति की मौत और दो लोगों के घायल होने की जानकारी है। आसपास की दुकानें भी मलबे की चपेट में आई। बावजूद इसके अवैध बेसमेन्टो का निर्माण नही रुक रहा।

          बिना परमिशन चल रहे निर्माण को कार्यवाही जारी है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

: चुन्नीलाल जूनवाल, सीएमओ नगर परिषद भैंसोदा

         बैंक को नए भवन में लेजाना प्रस्तावित है।

: बैंक मैनेजर, सीबीआई भैंसोदामंडी

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