कोटा | दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 4.9 किलोमीटर लंबी टनल की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नए ट्रैफिक प्लान के तहत दिल्ली की ओर से आने वाले वाहन गोपालपुरा इंटरचेंज से और मुंबई की ओर से आने वाले वाहन चेचट इंटरचेंज से डायवर्ट किए जाएंगे।प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोटा ने यह आदेश टनल में ट्रैफिक के ट्रायल रन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जारी किया है।
सुरंग में सुरक्षित यातायात संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपील
NHAI ने सार्वजनिक परिवहन कंपनियों, पेट्रोलियम कंपनियों, टैंकर ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक एजेंसियों और वाहन चालकों से इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि सुरंग में सुरक्षित यातायात संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
ट्रायल रन के तहत यातायात के लिए खोली गई सुरंग
एनएचएआई के अनुसार, सुरंग को 27 जुलाई 2026 से ट्रायल रन के तहत यातायात के लिए खोला गया है। यात्रियों की सुरक्षा, संभावित दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों से बचाव के लिए ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों से लदे वाहनों को सुरंग से गुजरने की परमिशन नहीं होगी।
निर्देशों के अनुसार, दिल्ली की ओर से आने वाले ऐसे वाहन गोपालपुरा इंटरचेंज से और मुंबई की ओर से आने वाले वाहन चेचट इंटरचेंज से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे।
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